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लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी:15 मई को खाते में आएंगे 1250 रुपये...

लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी:15 मई को खाते में आएंगे 1250 रुपये...

मध्यप्रदेश।।प्रदेश की लाड़ली बहनें बीते कई दिन से योजना की अगली किश्त जारी होने का इंतजार कर रही थीं।अब उनका यह इंतजार खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव 15 मई को उनके खाते में 1250 रुपये भेजेंगे।


मुख्यमंत्री करेंगे योजना की 24वीं किश्त का शुभारंभ


मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव सीधी जिले के मंझौली से बहनों को योजना की 24वीं किश्त जारी करेंगे,इस दिन लाड़ली बहना योजना का राज्यस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा,इसी कार्यक्रम में सीएम लाडली बहनों से संवाद भी करेंगे।


योजना की महत्वपूर्ण जानकारी:लाड़ली बहना योजना की शुरुआत


गौरतलब है कि साल 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की थी।उस समय योजना की राशि 1000 रुपये प्रतिमाह थी,जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया।


आवश्यक दस्तावेज

-समग्र परिवार/सदस्य आईडी

-आधार कार्ड

-मोबाइल नंबर


योजना का पात्र कौन है...?


-मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो।

-विवाहित हो,जिसमें विधवा,तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।

-आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।


किन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ...?

1.जिनके स्वयं/परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।

2.जिनके स्वयं/परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।

3.जिनके स्वयं/परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मंडल/ स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।

4.जो स्वयं भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रुपये 1250/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है।

5.जिनके स्वयं/परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो।

6.जिनके स्वयं/परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित/मनोनित,बोर्ड/ निगम/मण्डल/उपक्रम के अध्यक्ष/संचालक/सदस्य हो।

7.जिनके स्वयं/परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि(पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर)हो।

8.जिनके स्वयं/परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पॉच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।

9.जिनके स्वयं/परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन(ट्रेक्टर को छोड़ के)हो।

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