शासकीय राशि के गबन पर कड़ी कार्रवाई:दो पूर्व सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई...
जबलपुर में न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत के सीईओ ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा-92 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों की सुनवाई में शासकीय राशि के गबन के आरोप में दो पूर्व सरपंचों के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है,जिसमें से एक को जेल भेज दिया गया है।दोषी पूर्व सरपंचों के विवरण:
1.संत कुमार चौधरी,पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गौरी- आरोप:4 लाख 71 हजार 702 रुपये की शासकीय राशि का गबन
-कार्य:निर्माण कार्यों के लिये स्वीकृत राशि का दुरुपयोग-
सजा:केन्द्रीय जेल जबलपुर भेज दिया गया
-विवरण:संत कुमार चौधरी ने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत गौरी के विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि का दुरुपयोग किया और शासकीय राशि का गबन किया।
2.रामचरण बर्मन,पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत पौडीकला
-आरोप:20 हजार रुपये का गबन
-कार्य:प्राथमिक शाला पौडीखुर्द के लिये स्वीकृत राशि का दुरुपयोग
-वारंट:गिरफ्तारी वारंट जारी
-विवरण:रामचरण बर्मन ने अपने कार्यकाल में प्राथमिक शाला पौडीखुर्द के लिए स्वीकृत राशि का दुरुपयोग किया और शासकीय राशि का गबन किया।
न्यायालय की कार्रवाई:
-45 प्रकरणों की सुनवाई की गई
-15 प्रकरणों में 10 लाख 30 हजार रुपये की वसूली राशि जमा कराई गई
-8 प्रकरणों में 13 लाख 17 हजार 694 रुपये से कार्यों को पूर्ण कराया गया
-शेष प्रकरणों में वसूली की राशि जमा करने दोषी व्यक्तियों को नोटिस जारी किये गये हैं।
कार्रवाई का संदेश:
इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि शासकीय राशि के दुरुपयोग और गबन के मामलों में प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक सबक है जो शासकीय राशि का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं।
आगे की कार्रवाई:
अब देखना यह है कि आगे की कार्रवाई में क्या निर्णय लिया जाता है और दोषी व्यक्तियों को क्या सजा मिलती है।यह कार्रवाई निश्चित रूप से ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
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