गुरुग्राम कोर्ट में वकीलों जैसी ड्रेस पहनने पर रोक,5000 रुपये का जुर्माना...
गुरुग्राम कोर्ट में जिला बार एसोसिएशन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है,जिसमें गैर अधिवक्ताओं के लिए वकीलों जैसी ड्रेस पहनकर कोर्ट परिसर में आने पर रोक लगा दी गई है।इस निर्णय का उद्देश्य गलत पहचान से संबंधित चिंताओं को दूर करना और कानूनी बिरादरी की व्यावसायिक मर्यादा को बनाए रखना है।नए नियम और जुर्माना
बार एसोसिएशन ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि केवल नामांकित अधिवक्ताओं और विधिवत अधिकृत एवं पंजीकृत वास्तविक विधि प्रशिक्षुओं को ही वकील की पोशाक पहनने की अनुमति होगी।अन्य व्यक्तियों को वकील जैसी ड्रेस पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना और आगे की कार्रवाई हो सकती है।
दलालों और ठगों पर लगाम लगाने के लिए निर्णय
बार एसोसिएशन का मानना है कि वकीलों की ड्रेस में कुछ लोग लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं,जिससे वकीलों के नाम और मान-सम्मान को ठेस पहुंच रही है।इस निर्णय से ऐसे लोगों पर लगाम लगेगी और वकीलों की गरिमा और अनुशासन को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
बार एसोसिएशन के सचिव की प्रतिक्रिया
बार एसोसिएशन के सचिव राहुल धनखड़ ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य दलालों द्वारा वादियों को ठगने से रोकना है।उन्होंने कहा कि सोमवार को सर्जिकल कोट पहने कई कथित दलालों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था,इस निर्णय से लोगों को उनके जाल में फंसने से बचाया जा सकेगा।
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