स्कूल शिक्षा विभाग में ऐतिहासिक बदलाव: तबादला नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन...
जिले में शिक्षकों के ट्रांसफर का अधिकार अब प्रभारी मंत्री के पासस्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव करते हुए जिले के भीतर शिक्षकों के ट्रांसफर का अधिकार प्रभारी मंत्री को सौंप दिया है।अब सूची कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री तक अनुमोदन के लिए जाएगी और फिर ऑनलाइन ट्रांसफर जिला शिक्षा अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी होंगे।
तबादले की समय सीमा 16 जून तक:तेजी से होंगी कार्रवाई
विभाग ने तबादले की समय सीमा 16 जून तक तय की है,जिससे शिक्षकों को अपने तबादले के लिए एक निश्चित समय सीमा मिल गई है।इस दौरान प्रशासकीय आधार पर और खुद से ट्रांसफर चाहने वालों के आवेदन पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी।
10 हजार तक संभव: तबादलों की संख्या में वृद्धि की संभावना
विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रशासकीय आधार पर 1300 शिक्षकों के ट्रांसफर हो चुके हैं और यह संख्या 5 हजार तक जा सकती है।खुद से ट्रांसफर चाहने वालों के 25 हजार आवेदन पेंडिंग हैं यानी कुल 10 हजार तक तबादले हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका:5% से ज्यादा ट्रांसफर न हों
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने निर्देश दिया है कि स्कूल शिक्षा विभाग में कुल कैडर के 5% से ज्यादा ट्रांसफर न किए जाएं।इस निर्देश के बाद विभाग ने तबादला नीति में संशोधन किया है,जिससे शिक्षकों के हितों का ध्यान रखा जा सके।
पारस्परिक तबादले के नियमों में बदलाव:समान पद और विषय जरूरी
विभाग ने पारस्परिक तबादले के नियमों में भी बदलाव किया है,जिसके तहत अब समान पद और विषय होने पर ही पारस्परिक तबादला हो सकेगा।इसके अलावा, 31 मई 2025 से एक वर्ष की समयावधि में रिटायर होने वाले शिक्षकों का पारस्परिक तबादला नहीं किया जा सकेगा।
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