Type Here to Get Search Results !

जबलपुर में प्रतिबंधात्मक आदेश,कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी...

जबलपुर में प्रतिबंधात्मक आदेश,कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी...

जबलपुर।।जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने ईदुज्‍जुहा,संत कबीर जयंती,मोहर्रम जैसे आने वाले त्यौहारों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।


आदेश की मुख्य बातें


प्रतिबंधात्मक आदेश के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति प्राप्त बिना किसी भी प्रकार के आयोजन नहीं किए जा सकेंगे।अनुमति प्राप्त किए बगैरों को अवैध घोषित किया जाएगा तथा आयोजकों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।


-दो पहिया वाहन रैली को पूर्णतःप्रतिबंधित किया गया है।

-प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में भी ऐसे नारे अथवा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा,जिनसे किसी भी धर्म अथवा वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती हो।

-व्यक्तियों,संस्थाओं अथवा पशु मालिकों से कहा गया है कि वे अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर न छोड़ें और न ही सड़कों पर आने दें।

-घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों को रखने के पहले इसकी सूचना संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में देना अनिवार्य किया गया है।

-होटल,लॉज,धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेने तथा विहित प्रारूप में इनकी सूची प्रतिदिन संबंधित थाने को देने के निर्देश होटल,लॉज,धर्मशाला संचालकों को दिए गए हैं।


सोशल मीडिया पर प्रतिबंध


आदेश में जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में व्हाट्सअप, एक्स,फेसबुक एवं सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो,वीडियो,चित्र अथवा मैसेज करने या साम्प्रदायिक मैसेज करने अथवा उन्हें फारवर्ड करने, लाईक करने,कमेंट करने की गतिविधियों को भी प्रतिबंधित किया गया है।


उल्लंघन पर कार्रवाई


जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में चेतावनी दी गई है कि इसका उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में सबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

Post a Comment

0 Comments