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MP HIGHCOURT:हाईकोर्ट का अहम फैसला:PHE को 2 साल का वेतन देने का आदेश,जानिए पूरा मामला...

हाईकोर्ट का अहम फैसला:PHE को 2 साल का वेतन देने का आदेश,जानिए पूरा मामला...

मध्यप्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है,जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग (PHE) को एक कर्मचारी की पत्नी को 2 साल का वेतन देने का आदेश दिया गया है।यह फैसला इसलिए आया क्योंकि विभाग ने कर्मचारी सुरेश श्रीवास्तव को 62 वर्ष की बजाय 60 वर्ष की उम्र में रिटायर कर दिया था,जो नियमों के विरुद्ध था।

मामले की जानकारी

-गलत रिटायरमेंट:सुरेश श्रीवास्तव को 2016 में 60 वर्ष की उम्र में रिटायर कर दिया गया था,जबकि उनकी रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष थी,इससे उन्हें 2 साल की सेवा से वंचित कर दिया गया था।

-कानूनी लड़ाई:सुरेश ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी,लेकिन सुनवाई के दौरान उनकी मृत्यु हो गई,इसके बाद उनकी पत्नी ने केस को आगे बढ़ाया।

-9 साल की लंबी कानूनी लड़ाई:आखिरकार 9 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट का फैसला आया।

हाईकोर्ट का फैसला

-नियमों का उल्लंघन:कोर्ट ने कहा कि सुरेश श्रीवास्तव को 60 की बजाय 62 वर्ष तक नौकरी में रखना चाहिए था,विभाग ने नियमों का उल्लंघन किया था।

-2 साल का वेतन:कोर्ट ने PHE को सुरेश की पत्नी को 2 साल का वेतन देने का आदेश दिया है,जो उनके पति को मिलने वाले वेतन के बराबर होगा।

निष्कर्ष

यह फैसला न केवल सुरेश की पत्नी के लिए राहत लेकर आया है,बल्कि यह भी दर्शाता है कि न्यायपालिका कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।विभाग को अपने नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलतियाँ न हों।

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