हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी:प्रमुख सचिव और परिवहन आयुक्त पर अवमानना की गाज,6 हफ्ते में जवाब तलब...
जबलपुर।मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव और परिवहन आयुक्त को कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना नोटिस जारी किया है,अदालत ने दोनों अधिकारियों से 6 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है।मामला क्या है?
जबलपुर निवासी नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने यात्री बस संचालन के लिए परमिट के आवेदन दिए थे।
•विभाग से लगातार पत्राचार के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
•मजबूर होकर त्रिपाठी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
•25 सितंबर 2024 को कोर्ट ने आदेश दिया था कि 45 दिनों के भीतर आवेदन पर विचार कर परमिट दिया जाए।
आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं
कोर्ट के आदेश के बावजूद विभाग ने तय समयसीमा में परमिट जारी नहीं किया।
•याचिकाकर्ता ने फिर अवमानना याचिका दाखिल की।
•हाईकोर्ट ने इस बार सख्ती दिखाते हुए प्रमुख सचिव और परिवहन आयुक्त को नोटिस जारी कर दिया।
•दोनों अधिकारियों को 6 हफ्तों में जवाब देना होगा,वरना कोर्ट कड़ी कार्रवाई कर सकता है।
अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर
मामले की अगली सुनवाई को लेकर जबलपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में नज़रें हाईकोर्ट पर टिकी हैं।
कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि अधिकारी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते,तो उनके खिलाफ कड़ी अवमानना कार्रवाई हो सकती है।


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