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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: वेटरनरी डॉक्टरों के लिए रिटायरमेंट की नई उम्र...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: वेटरनरी डॉक्टरों के लिए रिटायरमेंट की नई उम्र...

जबलपुर।।मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वेटरनरी डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है,अब वेटरनरी डॉक्टर भी 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे।


क्या है पूरा मामला...?


भोपाल और शहडोल के वेटरनरी डॉक्टरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी,उनकी दलील थी कि एलोपैथी और आयुष डॉक्टरों की तरह वेटरनरी डॉक्टरों की सेवाएं भी समान हैं।इसलिए,उन्हें भी 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट दी जानी चाहिए।


हाईकोर्ट का फैसला


हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि एलोपैथी और आयुष चिकित्सकों की तरह वेटरनरी डॉक्टर्स को भी 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति दी जाए,कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं।


कितने डॉक्टर होंगे लाभान्वित..?


मध्य प्रदेश में वेटरनरी में करीब 1900 डॉक्टर पदस्थ हैं,हाईकोर्ट के इस फैसले से इन डॉक्टरों को बड़ी राहत मिलेगी और वे अब 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे।


क्या है याचिकाकर्ताओं की दलील..?


याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केसी घिल्डियाल और अधिवक्ता सुशील मोहन गुरु ने दलील दी कि सरकार ने 6 मई 2011 के गजट नोटिफिकेशन में संशोधन करते हुए एलोपैथिक डॉक्टर और आयुष डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है।जबकि वेटरनरी डॉक्टरों को अभी भी 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति दी जा रही है,जो कि समान सेवाओं के लिए भेदभावपूर्ण है।

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