मध्यप्रदेश में देहदान और अंगदान को मिलेगा सम्मान...
देहदान और अंगदान करने वालों के लिए सम्मान
-गार्ड ऑफ ऑनर:देहदान या अंगदान करने वाले व्यक्तियों को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी।
-सम्मान समारोह:26 जनवरी और 15 अगस्त को होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रमों में देहदान करने वालों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा।
-प्रशस्ति पत्र:जिला के प्रभारी मंत्री या कलेक्टर इन परिवारों को प्रशस्ति पत्र देंगे।
देहदान की प्रक्रिया और नियम
-पंजीकरण:देहदान करने के इच्छुक व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में पंजीकरण कराना होगा।
-मृत्यु के बाद की प्रक्रिया:मृत्यु के बाद,परिजनों को अस्पताल को सूचना देनी होगी और पार्थिव शरीर को 48 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाना होगा।
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि मृत्यु के बाद किसी को अपने अंगों और देह का दान कर जीवन देना अमरता पाने जैसा है।इस पहल का उद्देश्य अंगदान को लेकर जागरूकता फैलाना और देहदान करने वालों को सम्मानित करना है।
इस निर्णय से देहदान और अंगदान को बढ़ावा मिलेगा और समाज में इसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
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