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MP TOP:MP में HSRP नंबर प्लेट पर अल्टीमेटम:90 दिन में लगवाओ,वरना थम जाएगी गाड़ी की आधी से ज्यादा सर्विस...

MP में HSRP नंबर प्लेट पर अल्टीमेटम:90 दिन में लगवाओ,वरना थम जाएगी गाड़ी की आधी से ज्यादा सर्विस...

भोपाल/एक्सक्लूसिव रिपोर्ट —

मध्यप्रदेश में अब गाड़ियों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट(HSRP)लगवाना सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि सख्त अनिवार्यता बन चुका है।सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद परिवहन विभाग ने अभियान को टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए 90 दिन की डेडलाइन तय कर दी है।

अगर इस अवधि में गाड़ी में HSRP नहीं लगाई गई, तो वाहन मालिक के लिए कई अहम सरकारी सेवाएं बंद हो जाएंगी।

बिना HSRP वाले वाहन मालिकों को नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं

•प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (PUC)

•फिटनेस सर्टिफिकेट

•आरसी बदलाव

•परमिट नवीनीकरण

•अन्य परिवहन संबंधी स्वीकृतियां

HSRP क्यों है जरूरी?

HSRP एक टेम्पर-प्रूफ, हाई-क्वालिटी प्लेट है,जिसमें यूनिक लेजर-कोड और होलोग्राम स्टिकर होता है। इसमें गाड़ी का चेसिस व इंजन नंबर दर्ज होता है,जो चोरी,फर्जी नंबर और ट्रैफिक उल्लंघन जैसे मामलों को रोकने में मदद करता है।

ट्रैफिक कैमरे इन प्लेट्स को आसानी से स्कैन कर गाड़ी की सटीक पहचान कर लेते हैं।

लगेगी कैसे?

•ऑनलाइन बुकिंग के जरिए स्लॉट बुक करें

•अधिकृत डीलर या परिवहन कार्यालय में तय तारीख पर जाएं

•प्लेट फिट होने के बाद उसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता

•पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और तेज़ है

90 दिन का अलर्ट

परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है—90 दिनों के भीतर HSRP न लगवाने वाले वाहन मालिकों को प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही उनकी गाड़ियों से जुड़ी कई सरकारी सेवाएं रोक दी जाएंगी।



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